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हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, 6 माह के भीतर बनाएं गो हत्या रोकने के लिए कानून

हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, 6 माह के भीतर बनाएं गो हत्या रोकने के लिए कानून
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हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, 6 माह के भीतर बनाएं गो हत्या रोकने के लिए कानून

शिमला। हिमाचल प्रदेश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि गोहत्या रोकने के लिए 6 महिने के भीतर कानून बनाया जाए। शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह आदेश जारी किए।

इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उसके अलावा हाई कोर्ट ने सडक़ों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य कई आदेश दिए थे।

इसी सिलसिले में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार को भी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए 6 महिने के भीतर कानून बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 माह के भीतर राज्य कृषि आयोग का गठन करे।

Updated : 30 July 2016 12:00 AM GMT
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