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राखी सावंत जाएंगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, सरेंडर का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह में राखी सावंत को सरेंडर करने का आदेश दिया है
स्वदेश डेस्क | 22 April 2024 12:50 PM GMT
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मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राखी सावंत को ट्रायल कोर्ट में चार सप्ताह में समर्पण करने को कहा है।
मामला पूर्व पति आदिल दुर्रानी का अश्लील वीडियो लीक करने से जुड़ा है। इससे पहले बांबे हाई कोर्ट ने दो बार राखी को राहत देने से मना किया था। बांबे हाई कोर्ट के फैसले को राखी सावंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज
आदिल दुर्रानी की शिकायत के आधार पर अंबोली थाने में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दुर्रानी ने राखी सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए कई ऑनलाइन मंचों पर उन दोनों के निजी वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। राखी सावंत ने कहा था कि यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
Updated : 22 April 2024 12:50 PM GMT
Tags: Supremecourt Bailplea RakhiSawant
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